Concept note भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, 1951 द्वारा, दसवीं अनुसूची को 52 वें संविधान संशोधन, 1985 द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची को 73 वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा तथा बारहवीं अनुसूची को 74 वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
Concept note संविधान की छठवीं अनुसूची में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबन्ध किया गया है। जबकि मणिपुर इसमें नहीं है।
Concept note भारतीय संविधान के भाग 7 के अन्तर्गत राज्यों की श्रेणियों का उल्लेख था लेकिन 7 वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा इसे निरसित कर दिया गया। केन्द्रशासित क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 (VIII) के अन्तर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक में। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 (क-ण) तक में। नगरपालिका का उल्लेख भाग 9(A) के अन्तर्गत अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 छ तक में।
Concept note अनुसूची संबंधित विषय (1) आठवीं - भाषाएं (2) दूसरी - राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति और उप सभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते पेंशन के बारे में उपबंध (3) चौथी - राज्यसभा में स्थानों का आवंटन (4) दसवीं - दल-बदल संबंधी प्रावधान र्दूा- तीसरी अनुसूची में शपथ प्रारुप का वर्णन किया गया है। अत: विकल्प (b) सुमेलित नहीं है।
Concept note भाषाएँ भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। वर्तमान में इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भारतीय भाषाओं को वर्णित किया गया था।
Concept note राज्यसभा के सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची के तहत किया गया है। इसके अन्तर्गत भारत के सभी राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली व पांडिचेरी) की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आवंटित है, जिसमें सर्वाधिक 31 सीटें उत्तर प्रदेश की है।
Concept note समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन विवाद की स्थिति में केन्द्र का कानून मान्य होता है। शिक्षा, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली आदि समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं।
Concept note भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं आता है। यह राज्य सूची का विषय है। जबकि दिवालियापन और दिवाला, मिलावट और श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है।
Concept note रेल, वायुमार्ग, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के विषय है जबकि भूमि, शराब, पुलिस व्यवस्था, पशुधन और पशुपालन, खेलकूद राज्य सूची के विषय हैं।
Concept note संघ सूची के विषयों पर केवल केन्द्र सरकार (संसद) कानून बना सकती है। इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जैसे– रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केन्द्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि। जबकि पुलिस, कृषि, जन स्वास्थ्य राज्य सूची के विषय हैं।
Concept note प्रमुख बंदरगाह (Major Port) भारतीय संविधान के संघ सूची में शामिल है, छोटे बंदरगाह (Minor Port) समवर्ती सूची में आते है।
Advertisement
Your privacy choices
We use essential cookies to keep the site secure and remember your choices. With your permission, analytics and advertising providers may use data for measurement, ad delivery, and ads personalization.
Essential storage is always active because it supports security, sessions, saved preferences, and core site features. The other choices are optional and can be changed later.
Essential
Required for security, forms, sessions, and remembering this consent choice.